उत्तराखंड: अदालत ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, दो साल पहले बच्चे से किया था दुष्कर्म
उत्तराखंड के चमोली जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान की अदालत ने एक दुष्कर्म आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40,000 का जुर्माना भी लगाया है।

उत्तराखंड में एक दुष्कर्म आरोपी को अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। चमोली जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी को दस साल जेल की सजा काटनी होगी। साथ ही उन्हें 40,000 का जुर्माना भी भरना होगा। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि आरोपी ने आज से दो साल पहले एक छह साल के मासूम बच्चे के साथ रेप कर दिया था। यह घटना कोतवाली चमोली के अंतर्गत घाट क्षेत्र का है।
बच्चे के कपड़े से हुआ दोषी करार
बताया जा रहा है कि चार जुलाई वर्ष 2018 को एक छात्र अपने दोस्तों के साथ स्कूल से घर जा रहा था। इस दौरान आरोपी देवेंद्र उर्फ दीपू निवासी बांजबगड़ बच्चे को किसी बहाने घाट की ओर ले गया। जहां आरोपी ने उसके साथ रेप कर दिया।
बच्चे ने घर पहुंचकर पूरी घटना अपने पिता को बताई। पिता ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस बच्चे के बयान पर आरोपी के खिलाफ पुलिस चौकी घाट में पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया।
साथ ही पीड़ित बच्चे को सीएचसी घाट में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए बच्चे के कपड़े की जांच के लिए भेजा गया। जहां रिपोर्ट में आरोपी दोषी पाया गया। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई।