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हापुड़ रेप हत्या केस में परिजनों को मिला इंसाफ, जिला जज ने आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुए रेप और हत्या के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। यह घटना दो साल पहले हुई थी।

हापुड़ रेप हत्या केस में परिजनों को मिला इंसाफ, जिला जज ने आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा
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फांसी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुए रेप और हत्या केस में अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश वीना नारायण ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस घटना में दो आरोपी शामिल थे। साल 2018 में दोनों आरोपियों ने 12 साल की बच्ची से रेप कर हत्या कर दी थी।

इसके बाद आरोपियों ने बच्ची के शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया था। साथ ही हत्या का विरोध करने पर आरोपियों ने बच्ची के भाई का गला काट दिया था। इस घटना के बाद से ही आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में केस चल रहा था।

इसके बाद दोनों आरोपियों अंकुर तेली और सोनू उर्फ पव्वा को दोषी करार देते हुए गुरुवार को अपर जिला जज और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) वीना नारायण ने फांसी की सजा सुनाई है। यह रेप और हत्या के मामले में हापुड़ जिले में ऐसा पहला केस है, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है।

बता दें कि साल 2018 में पीड़िता के घर के ही दो नौकरों ने मिलकर 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर दिया। जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने बच्ची की हत्या कर उसके शव को घर में ही बने भूसे के कमरे में रखे एक बोरी में डाल दिया।

इस दौरान पीड़िता के भाई ने देख लिया। इसके बाद आरोपियों ने 10 वर्षीय भाई का भी गला काट दिया था। यह घटना हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में हुई थी


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Priyanka Kumari

Priyanka Kumari

Jr. Sub Editor


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