जम्मू-कश्मीर: पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नजरबंदी की अवधि तीन महीने बढ़ी
महबूबा मुफ्ती के नजरबंदी की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वो 5 अगस्त 2018 को गिरफ्तार की गईं थी।

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जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती के नजरबंदी की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि उनको जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद 2018 में गिरफ्तार किया गया था।
Former Jammu & Kashmir CM Mehbooba Mufti's detention under Public Safety Act extended by three months
— ANI (@ANI) July 31, 2020
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अपने आवास में थी नजरबंद
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती को जन सुरक्षा कानून (Public Safety Act) के तहत हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लेकर जेल से उन्हें उनके आवास पर भेज दिया गया था। बता दें कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद महबूबा मुफ़्ती को 5 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हिरासत की अवधि खत्म होने से पहले ही उनपर पीएसए के तहत मुकदमा दायर कर दिया गया था।
इसके अलावा शुक्रवार को पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन पर से नजरबंदी हटा दी गई है और उनको रिहा कर दिया गया है। बता दें कि सज्जाद लोन भी पिछले साल से ही नजरबंद थे।
क्या है पीएसए
जन सुरक्षा कानून 1978 (Public Safety Act 1978 ) राज्य का सबसे कठोर कानून है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट जारी कर दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।
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