सीएम जयराम ठाकुर का फैसला हिमाचल आने वाले हर व्यक्ति की बैरियर पर होगी जांच
हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल आने वाले हर व्यक्ति की बैरियर पर जांच हाेगी। अगर व्यक्ति ने हाेम क्वारेंटाइन जाना है ताे उस आधार पर उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी।

हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल आने वाले हर व्यक्ति की बैरियर पर जांच हाेगी। अगर व्यक्ति ने हाेम क्वारेंटाइन जाना है ताे उस आधार पर उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। सीएम ने कहा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग करना इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि हिमाचल पहुंचने पर अगर व्यक्ति में काेराेना के लक्षण पाए जाते हैं ताे उसके संपर्क में आने वाले लाेगाें का आसानी से पता लगाया जा सकेगा।
हिमाचल आने के लिए ई-पास की जगह ई-पंजीकरण प्रक्रिया अपनाने के बाद सरकार भी महसूस कर रही है कि इससे काेराेना का खतरा बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए सरकार ने बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का रिकाॅर्ड मेंटेन करने का निर्णय लिया है। इसके जरिए सरकार अब यहां आने वाले व्यक्ति की काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग में आसानी रहेगी। सरकार ने इसका जिम्मा जिला प्रशासन काे साैंपा है।
हिमाचल आने वाले हर व्यक्ति काे अपना पंजीकरण करवाना ही हाेगा। इससे सरकार काे ये पता लगाने में आसानी रहेगी की काैन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से आया है और कहां जाना चाहता है। हिमाचल आने के बाद व्यक्ति काे क्वारेंटाइन में रहना ही हाेगा। रेड जाेन से आने वाले व्यक्ति काे 14 दिनाें तक संस्थागत क्वारेंटाइन में रखा जाएगा और बाकी काे हाेम क्वारेंटाइन में रहना पड़ेगा। प्रधान सचिव राज्य आपदा प्रबंधन प्रकाेष्ठ ओंकार शर्मा ने कहा कि बाहर से आने वाले व्यक्तियाें काे क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य किया गया है ताकि कम से कम लाेग हिमाचल आ सके और इससे काेविड के खतरे काे भी टाला जा सके।
हिमाचल आने वाला व्यक्ति ई-काेविड पर पंजीकरण करता है ताे उसे एक मिनट बाद एक रसीद मिलेगी। उस पर क्यू-आर काेड प्रकाशित हाेगा। हिमाचल के किसी भी बैरियर पर ये रसीद दिखा कर उसे आसानी से हिमाचल आने दिया जाएगा। माैके पर माैजूद अफसर तय करेंगे कि उसे संस्थागत या हाेम क्वारेंटाइन में रखा जाना है। पर्यटकाें काे हाेटल की बुकिंग हाेने पर और 72 घंटे पहले की काेविड जांच रिपाेर्ट नेगेटिव पास में हाेने पर ही प्रवेश करने दिया जाएगा।
हिमाचल आने वाला अगर काेई व्यक्ति अपनी गलत सूचना जिला प्रशासन काे देता है ताे या आधी-अधूरी जानकारी जिला प्रशासन काे देता है ताे ऐसे लाेगाें की सूचना देने के लिए उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने लाेगाें से सहयाेग की अपील की है। कश्यप ने कहा कि बाहर से आने वाला व्यक्ति अगर काेविड-19 के नियमाें का पालन नहीं करता है ताे लाेग उसकी सूचना 1077 पर प्रशासन काे दे सकते है। सूचना देने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी।