Hari bhoomi hindi news chhattisgarh
toggle-bar

रेप और मर्डर के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के कांगड़ा जिला के शाहपुर (Shahpur) में एक अधेड़ महिला से दुष्कर्म (Rape) और फिर हत्या (Murder) के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

रेप और मर्डर के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला
X

प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के कांगड़ा जिला के शाहपुर (Shahpur) में एक अधेड़ महिला से दुष्कर्म (Rape) और फिर हत्या (Murder) के आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा न्यायाधीश जेके शर्मा की विशेष अदालत ने शाहपुर ठंबा में अधेड़ महिला से दुष्कर्म व हत्या के दोषी कुफरू मनोह निवासी कृष्ण सिंह को सुनाई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए जिसके आधार पर न्यायालय (Court) ने अपना फैसला सुनाया। जिला न्यायवादी भुवनेश शर्मा के अनुसार पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत ठंबा गांव के जंगल में 14 मार्च 2018 को एक अधेड़ महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस थाना में महिला के बेटे ने शिकायत (Complaint) दर्ज करवाई थी कि 14 मार्च, 2018 को दोपहर बाद उसकी मां जंगल से झाडू बनाने के लिए खजूर की टहनियां लाने गई थी।

देर शाम तक वापस ना लौटने पर वह उनकी तलाश में गया। इस दौरान देर रात उसे जंगल (Forest) में श्मशानघाट के समीप उसकी मां का शव (Dead Body)बरामद हुआ। मां का सिर खून से पूरी तरह से लथपथ था। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच को आरंभ किया। इस जांच के दौरान वहां पर डेरा लगाने वाले गडरिए सहित एक अन्य युवक को भी हिरासत में लिया गया। जिस पर पता चला कि आरोपित कृष्ण सिंह 14 मार्च 2018 को गडरिए के डेरे में आया था और वहां पर शराब पी। इसके बाद आरोपित के ही गांव का एक अन्य युवक वहां पर पहुंचा और उसके साथ वह अपने घर को चला गया।

लेकिन बीच रास्ते में उसने महिला को देखा और दूसरे युवक को घर जाने के लिए कहा। इस दौरान आरोपित कृष्ण ने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म (Rape) किया और उसके विरोध करने व चीखने-चिल्लाने पर पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। इस वारदात के बाद आरोपी कृष्ण मौके से फरार हो गया तथा 16 मार्च, 2018 को पुलिस ने उसको भटेच्छ के जंगल से गिरफ्तार (Arrest) किया। पुलिस जांच के बाद मामले का न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए जिसके आधार पर 6 न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

और पढ़ें
Next Story