एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनएचएआई पर लगाया 2.10 लाख का जुर्माना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों की अवहेलना किए जाने के चलते मंडी से पंडोह तक निर्माणाधीन फारेलेन एक्सप्रैस की निर्माता कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2.10 लाख रुपए का जुर्माना किया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों की अवहेलना किए जाने के चलते मंडी से पंडोह तक निर्माणाधीन फारेलेन एक्सप्रैस की निर्माता कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2.10 लाख रुपए का जुर्माना किया है। कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नोटिस जारी कर पंद्रह दिन की अवधि में जुर्माना राशि की अदायगी करने के लिए निर्देश जारी किए हैं, साथ ही कंपनी को विभाग की ओर से पूर्व में जारी किए गए निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर-मंडी के अधिशासी अभियंता ईं. अतुल परमार ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कंपनी को नियमों को ताक पर रखकर की जा रही डंङ्क्षपग को लेकर जुर्माना लगाया गया है तथा कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जुर्माने की राशि तय अवधि के भीतर जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि विभाग द्वारा इस बारे में पहले दिए गए निर्देशों का सही तरीके से पालन करवाना सुनिश्चित करें।
अतुल परमार के अनुसार गत 17 सितंबर को विभाग ने कंपनी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर दो जगह की गई मक डंङ्क्षपग को लेकर शोकॉज नोटिस जारी किया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाली मिट्टी का सही तरीके से निष्पादन करने का एक्शन प्लान विभाग को मुहैया करवाया जाए तथा सड़क किनारे अवज्ञानिक तरीके से डंङ्क्षपग न की जाए।