जनसूचना अधिकारी पर ठोंका 25 हजार का जुर्माना
राज्य सूचना आयोग ने स्वास्थ्य निदेशालय के जन सूचना अधिकारी कम अधीक्षक मलेरिया को आगामी 24 मई 2021 को निजि रूप मे आयोग के चंडीगढ स्थित कार्यालय के सम्मुख पेश होने के आदेश भी दिए है।

हरिभूमि न्यूज. जींद। जन सूचना अधिकार अधिनियम के राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेशों पर अमल न होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकूला के जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना करने का नोटिस जारी किया है।
राज्य सूचना आयोग ने स्वास्थ्य निदेशालय के जन सूचना अधिकारी कम अधीक्षक मलेरिया को आगामी 24 मई 2021 को निजि रूप मे आयोग के चंडीगढ स्थित कार्यालय के सम्मुख पेश होने के आदेश भी दिए है। सूचना आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि प्रार्थी राममेहर वर्मा को दो सप्ताह के अंदर पूर्ण सूचना उपलब्ध करवाई जाए।
गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता राममेहर वर्मा ने गत वर्ष 22 मई 2020 को महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के पंचकूला कार्यालय मे आवेदन देकर स्वास्थ्य विभाग मे कार्यरत स्वास्थ्य सुपरवाइजर, प्रवर चिकित्सा अधिकारी, उप सिविल सर्जन, सिविल सर्जन, निदेशक व महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों के निरीक्षण करने से संबंधित आदेशो की जानकारी मांगी थी।
रा'य जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध न करवाने के फलस्वरूप राममेहर वर्मा ने पहले प्रथम अपील अधिकारी के सम्मुख अपील दायर की। प्रथम अपील के आदेशों पर भी अमल न होने के फलस्वरूप उन्होने जन सूचना आयोग के सम्मुख गुहार करने पर सूचना आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है।