कुरुक्षेत्र : जिला परिषद अध्यक्ष, बीडीपीओ, एसडीओ, जेई व ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश, जानें क्यों
राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि जेई संदीप ने जिला परिषद के चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी के कहने पर अशोक कुमार ठेकेदार जिसकी फर्म एके कंट्रक्शन के नाम से है के फर्जी बिल लगाकर उसके द्वारा किए गए कार्य की राशि जो लगभग 9 लाख लगभग है उसे निकालकर चेयरमैन को दे दी। उसने इस संदर्भ में आरटीआई लगाई थी।

कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हरिभूमि न्यूज. कुरुक्षेत्र
प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने ठेकेदार की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वतमान जिला परिषद अध्यक्ष गुरदयाल सुनहेड़ी, बीडीपीओ साहब सिंह, एसडीओ शिव कुमार, जेई संदीप व ठेकेदार अशोक के खिलाफ धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देने सहित आईपीसी की नौ धाराओं के तहत पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।जेएमएफसी अभिमन्यु सिंह राजपूत की कोर्ट ने यह आदेश बुधवार को ठेकेदार राकेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
बता दें कि ठेकेदार राकेश कुमार ने जिला परिषद के अधिकारियों पर फर्जी बिल लगाकर धोखाधड़ी से पैसे निकलवाने का आरोप लगाया है। बातचीत करते हुए ठेकेदार राकेश कुमार ने बताया कि उसने इस संदर्भ में 7 दिसंबर 2020 को पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी लेकिन उसकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया गया। राकेश कुमार ने बताया कि उसने जेई संदीप के कहने पर जिला परिषद की ग्रांट से गांव सुनहेडी खालसा रोड धर्मशाला एवं गांव बाहरी ब्राह्मण धर्मशाला में काम किया था। गांव सुनहेडी खालसा रोड धर्मशाला में ग्रेनाइट पत्थर, टाइल, स्टील की ग्रिल लगाई थी और बाहरी गांव की ब्राह्मण धर्मशाला में पेवर ब्लॉक व दीवार बनाई थी जिसमें सारा मेटिरियल उसके द्वारा लगाया गया था।
राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि जेई संदीप ने जिला परिषद के चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी के कहने पर अशोक कुमार ठेकेदार जिसकी फर्म एके कंट्रक्शन के नाम से है के फर्जी बिल लगाकर उसके द्वारा किए गए कार्य की राशि जो लगभग 9 लाख लगभग है उसे निकालकर चेयरमैन को दे दी। उसने इस संदर्भ में आरटीआई लगाई थी। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला धोखाधड़ी से पैसे निकालने का मामला पाया गया। इसके बाद राकेश कुमार ने कोर्ट की शरण ली। राकेश के अधिवक्ता केके गुप्ता ने बताया कि इस मामले में 18 फरवरी 2021 को कोर्ट में केस डाला था, जिस पर 10 मार्च को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद 12 मार्च अगली तारिख दी गई। उसके बाद 15 व 16 को सुनवाई होने के बाद 17 मार्च को कोर्ट ने फर्जी बिल लगाकर धोखाधड़ी से पैसे निकलवाने व जान से मारने की धमकी देने सहित आईपीसी की विभिन्न नौ धाराओं के तहत जिला परिषद के निर्वतमान अध्यक्ष गुरदयाल सुनहेड़ी, जेई संदीप, बीडीपीओ साहब सिंह, एसडीओ शिव कुमार व ठेकेदार अशोक के खिलाफ पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
वहीं इस बारे में जब निर्वतमान जिला परिषद अध्यक्ष से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल ने कहा कि कोर्ट का आदेश मान्य है। फिलहाल केस दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा जल्द मामला दर्ज कर जांच की जाएगी।