Narnaul : अब आवासीय व वाणिज्यिक भवनों के मालिक को किरायेदारों के बारे में देनी होगी सूचना
जिलाधीश आरके सिंह (Collector RK Singh) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वास्तविक पता सत्यापित नहीं कराया है फिर भी वे किराएदार के रूप में किसी के घर को किराए पर लेकर रह रहे हैं उनकों जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन (Police Station) में देनी होगी। यह आदेश 23 सितंबर तक लागू रहेंगे।

हरिभूमि न्यूज : नारनौल
जिलाधीश आरके सिंह(Collector RK Singh) ने धारा 144 लागू करते हुए एक आदेश (order) पारित किया है। जिसने आवासीय व वाणिज्यिक भवनों के मालिक व प्रबंधकों को उनके यहां किराए पर रहने वाले नागरिकों की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन (Police Station) में देनी होगी। यह आदेश 23 सितंबर तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश आरके सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वास्तविक पता सत्यापित नहीं कराया है फिर भी वे किराएदार के रूप में किसी के घर को किराए पर लेकर रह रहे हैं। इस प्रकार के लोगों द्वारा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही अपराध की घटना के बाद ऐसे व्यक्तियों के बारे में पूरी जानकारी के अभाव में पुलिस को उन्हें नियंत्रित करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इन आदेशों में कहा गया है कि आवासीय व वाणिज्यिक भवन के प्रबंधक व मालिक किसी व्यक्ति को किराए पर मकान देना चाहते हैं या किसी नौकर को काम पर रखना चाहते हैं तो उसकी जानकारी संबंधित थाना में देनी होगी। अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।