महम कांड : कोर्ट ने इनेलो नेता अभय चौटाला सहित पांच को दी राहत
कोर्ट का मानना है कि 27 साल बाद किसी केस में सुनवाई के लिए रिविजन डालने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके अलावा जिन्हें आरोपित बनाने के लिए मांग की गई उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं हैं।

हरिभूमि न्यूज. रोहतक। 1990 में उपचुनाव के दौरान हुए महम कांड में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला समेत पांच को राहत मिल गई। एडीएसजे कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस के बाद रिविजन को रिजेक्ट कर दिया।
कोर्ट का मानना है कि 27 साल बाद किसी केस में सुनवाई के लिए रिविजन डालने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसके अलावा जिन्हें आरोपित बनाने के लिए मांग की गई उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं हैं।
यह है मामला
27 फरवरी 1990 को महम विधानसभा का उप चुनाव था। इस दौरान वहां पर फायरिंग हो गई थी। जिसमें खरक जाटान गांव निवासी रामफल के भाई हरिसिंह की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने कई जगह शिकायत दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने इनेलो नेता अभय चौटाला, पूर्व डीआईजी शमशेर सिंह अहलावत, करनाल के पूर्व एएसपी सुरेश चंद्र, भिवानी के डीएसपी रहे सुखदेव राज राणा समेत कई के खिलाफ नवम्बर 2016 में एसपी को शिकायत दी।
पुलिस द्वारा उपयुक्त कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने महम कोर्ट में 2017 में याचिका दायर की थी। 2018 में कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद अगस्त 2018 में रिविजन फाइल की। जिस पर कोर्ट में सुुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुुनने के बाद फैसले के लिए सोमवार का दिन फैसले के लिए तय किया था।