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फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला : दहेज के लिए हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा

मृतका के भाई ने शिकायत दी थी कि ससुराल वालाें ने 11 जनवरी 2020 को उसकी बहन की हत्या कर दी, जिस पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज 13 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया था।

Nalanda doctor accused of killing wife for dowry bihar crime news
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प्रतीकात्मक तस्वीर

हरिभूमि न्यूज : कुरुक्षेत्र

जिला कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज के लिए हत्या करने के आरोपी सन्नी वासी शाहाबाद को आजीवन कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 11 जनवरी 2020 को थाना शाहाबाद के अन्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना शाहबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी बहन की शादी शाहाबाद के रहने वाले सन्नी के साथ करीब तीन साल पहले हुई थी।

शादी के बाद से ही सन्नी व उसके परिवार वाले उसकी बहन को दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। ससुराल वालाें ने 11 जनवरी 2020 को उसकी बहन की हत्या कर दी जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक जसविन्द्र सिंह द्वारा की गई। 13 जनवरी 2020 को आरोपी सन्नी वासी शाहाबाद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए को जिला कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज के लिए हत्या करने के आरोपी सन्नी वासी शाहबाद को धारा 304-बी, 498ए आईपीसी के तहत आजीवन कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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