सोनीपत : दुकानदार की हत्या में चार साल बाद फैसला, दो हत्याराें को उम्रकैद, जानें पूरा मामला
कुंडली थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी मनाजात के पास मल्हा माजरा रोड स्थित शराब के ठेके के पास दुकान संचालक की गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया है।

कोर्ट
हरिभूमि न्यूज : सोनीपत
कुंडली थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी मनाजात के पास मल्हा माजरा रोड स्थित शराब के ठेके के पास दुकान संचालक की गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना व दूसरे पर 51 हजार रुपये जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव हलालपुर फिलहाल गांव खेड़ी मनाजात निवासी मंजीत सिंह ने 13 मार्च 2018 को पुलिस से शिकायत देकर बताया था कि उसका भाई अनूप (24) गांव खेड़ी मनाजात के पास मल्हा माजरा रोड पर शराब ठेके के पास नमकीन व शीतल पेय की दुकान चलाता था। वह अक्सर ठेके पर सेल्समैन नहीं होने पर शराब बेचने में भी ठेकेदार की मदद करता था। सोमवार 12 मार्च 2018 की रात को दो युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर आएं। उन्होंने उसके भाई अनूप की गर्दन में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कुंडली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया। जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। मामले में कार्यवाही करते हुए
पुलिस ने अनूप के भाई मंजीत के बयान पर गांव के लोकेश उर्फ लाला व विक्की तथा अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टाफ पुलिस ने आरोपित लोकेश, विकास उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपितों को अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे देविंद्र सिंह की अदालत ने दोषी लोकेश उर्फ लाला को दोषी करार देते हुए भादंसं की धारा-302, 34 में उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया हैं। अदालत ने दोषी विकास उर्फ विक्की को भादंसं की धारा-302,34 में उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा-25 आर्म एक्ट में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैं। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।