ट्रिपल मर्डर में 6 साल बाद फैसला : 8 लोगों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 4 को किया बरी, जानिए पूरा मामला
8 दिसंबर 2016 को कुछ लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी में शादी समारोह में जा रहे थे। तभी करनाल के बहृमानंद चौक के पास गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, जिसमें गुलाब, राजेश और नरेश की मौत हो गई थी।

हरिभूमि न्यूज : करनाल
कोर्ट ने करनाल में करीब 6 साल पहले तीहरे हत्याकांड के मामले में 8 हत्यारोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई जबकि 4 आरोपितों को सबूतोंं के अभाव में बरी कर दिया। हत्याकांड को बहृमानंद चौक करनाल में बीती 8 दिसम्बर 2016 को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच कर 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अगल -अलग जगहों से हत्यारोपितों को गिरफ्तार किया था। यह मामला पिछले 6 साल से कोर्ट में विचाराधीन था।
न्यायधीश मोहित अग्रवाल ने सुनाया फैसला
अदालत में करीब 6 साल मामला चलने पर बुधवार को न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने इस मामले में फैसला सुना दिया। सभी आरोपियों को पुलिस द्वारा आज अदालत में लाया गया था। सुबह से शाम तक सभी आरोपी कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में रखे गए। सभी दलील सुनने के बाद बुधवार शाम करीब 4 बजें मामले में फैसला सुना दिया।
ये था मामला
गौरतलब है कि बीती 8 दिसंबर 2016 को संदीप जाणी, नरेश, राजेश जाणी, गुलाब बस्तली, चांद, मनोज अमित नरेश की फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी रामदेव कॉलोनी के पास बहृमानंद चौक के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार कप्तान सिंह रंगरूटी खेड़ा सहित अन्य आरोपियों ने नरेश की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। जिसमें गुलाब, राजेश और नरेश की मौत हो गई। जबकि मनोज व चांद गोली लगने से घायल हो गए थे।
5 साल पहले लिया था दिल्ली से प्रोडक्शन वारंट पर
बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा 3 बदमाशों को पांच साल पहले काबू किया था, जो सुपारी लेकर लोगों की हत्या करते थे। करनाल की सीआईए-1 की टीम को दिल्ली से पता चला कि तीनों आरोपियों में सुशील, अमित लांबा व रमेश ट्रिपल मर्डर मामले में शामिल थे उस दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन वारंट पर करनाल लाया गया था।
मुख्य आरोपी कप्तान पर रखा था 1 लाख का ईनाम
5 साल पहले करनाल पुलिस ने मुख्यारोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हत्यारोपी कप्तान उर्फ प्रवीन ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद करनाल पुलिस आरोपी को करनाल लेकर आई थी।।
इन हत्यारोपियों को उम्रकैद
सरकारी वकील सुभाष चंन्द्र ने बताया कि इस मामला में कोर्ट ने मुख्य आरोपी कप्तान उर्फ प्रवीन, अमित उर्फ लांबा, हंसराज, सचिन उर्फ मूसा व सुशील उर्फ सिलू को आजीवन कारवास व धारा 302 के तहत 20 हजार रुपए व धारा 307, धारा 120बी, धारा 148 के व धारा 25 के तहत भी धाराओं में अलग अलग 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबिक अमित उर्फ मिता, विक्रम उर्फ विक्की व रितू राज को आजीवन कारावास व धारा 120 बी के तहत सभी को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
ये हुए बरी
वकील सुभाष चंद्र ने बताया कि रमेश, टिक्कू, सुनील व सोहन को इस मामले में बरी कर दिया गया है। जबिक अन्य एक आरोपी विजय पर मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।