हॉरर कीलिंग : इज्जत के नाम पर बेटी की हत्या करने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा
कुंडली थाना पुलिस को 3 अगस्त, 2019 को सूचना मिली थी कि गांव दहिसरा की रहने वाली शिवानी (19) की हत्या कर दी गई है और यमुना तट पर उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जिस पर पुलिस टीम यमुना किनारे पहुंची तो परिजन शिवानी के शव का अंतिम संस्कार कर उसके अवशेष यमुना में प्रवाहित कर चुके थे।

दोषी को उम्रकैद
हरिभूमि न्यूज. सोनीपत
कुंडली थाना क्षेत्र में इज्जत के नाम पर बेटी की हत्या करने के आरोपित पिता को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. शैलेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद कर सजा भुगतनी होगी। मामले में गवाह दोषी की पत्नी के गवाही से मुकरने के बावजूद अदालत ने सुबूतों के आधार पर दोषी करार दिया है।
कुंडली थाना पुलिस को 3 अगस्त, 2019 को सूचना मिली थी कि गांव दहिसरा की रहने वाली शिवानी (19) की हत्या कर दी गई है और यमुना तट पर उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जिस पर पुलिस टीम यमुना किनारे पहुंची तो परिजन शिवानी के शव का अंतिम संस्कार कर उसके अवशेष यमुना में प्रवाहित कर चुके थे। पुलिस ने मौके से कुछ सबूत जुटाए थे और युवती के पिता संतराम को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने संतराम की पत्नी शशि से पूछताछ की तो उसने बताया था कि उसके पति ने तडके करीब चार बजे बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है। उसने बताया था कि वह जमीन पर सो रही थी और उसकी बेटी बैड पर थी। तडके उसकी आंख खुली तो देखा कि उसका पति बेटी शिवानी का गला दबा रहा था। उसने रोका तो उसके पति ने कहा था कि इसने बेइज्जती करा दी है। जिसके चलते ही उसकी हत्या कर दी है।
बाद में उसने सुबह साढ़े छह बजे ग्रामीणों को बताया था कि बेटी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। वह ग्रामीणों के साथ उसका अंतिम संस्कार करने चला गया था। पुलिस ने शिवानी की मां शशि के बयान पर पति संतराम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। बताया गया था कि युवती दो साल पहले घर से भी चली गई थी। पुलिस ने मामले में आरोपित संतराम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी उनकी मर्जी से शादी भी नहीं कर रही थी। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डॉ. शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने संतराम को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं भादंसं की धारा 201 में भी दोषी करार देकर 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।