हाई कोर्ट ने Haryana Government को दी राहत, वक्फ बोर्ड की बैठक करने पर लगी रोक हटाई
हाई कोर्ट के जस्टिस एस एन सत्यनारायण पर आधारित बेंच ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वो इस मामले को हाई कोर्ट की फिजिकल हियरिंग शुरू होने के तुरंत बाद लिस्ट करे।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने हरियाणा सरकार को राहत देते हुए वक्फ बोर्ड की बैठक करने पर लगी रोक हटा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस एस एन सत्यनारायण पर आधारित बेंच ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वो इस मामले को हाई कोर्ट की फिजिकल हियरिंग शुरू होने के तुरंत बाद लिस्ट करे। इस मामले में दायर याचिका में हरियाणा वक्फ बोर्ड के गठन को चुनौती देते हुए बोर्ड के गठन को लेकर 6 मार्च की नोटिफिकेशन चुनौती दी थी।
इस पर हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की बैठक पर रोक के आदेश दिए थे। इस मामले सुनवाई के दौरान न्याय प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने हाई कोर्ट में जवाब दायर कर याचिका में लगाए गए आरोपों को नकारते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि हरियाणा वक्फ बोर्ड का गठन करते हुए नियमों को ताक पर रखा गया है।
बोर्ड के गठन को लेकर जो प्रावधान हैं उन को दरकिनार करते हुए गठन किया गया है। याचिकाकर्ता ने बोर्ड के गठन को ही अवैध करार देते हुए कहा कि जब बोर्ड का गठन ही अवैध है तो ऐसे में इसके चेयरमैन के चुनाव को वैध करार नहीं दिया जा सकता। बोर्ड के गठन को लेकर जो प्रावधान है सरकार ने उन प्रावधानों का पालन नहीं किया इसलिए बोर्ड को अवैध करार दिया जाना चाहिए।