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हत्यारे पिता को उम्रकैद : एक माह की मासूम बेटी को ड्रम में डूबोकर मारा, पुलिस ने निकाला था दफनाया गया शव

रिमांड पर आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि 23 अप्रैल की रात को वह बच्ची व मां के साथ मकान में सोया था। सुबह ही पिता ने बच्ची को पानी के ड्रम में फेंक दिया था जिससे उसकी मौत हो गई।

Court sentences 13 including LJP leader to life imprisonment in Journalist Vikas Ranjan murder case bihar latest news
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कोर्ट

हरिभूमि न्यूज : रोहतक

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनगीत कौर की कोर्ट ने एक माह की बच्ची की पानी में डूबोकर हत्या करने वाले आरोपित पिता को दोषी करार दिया है। जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिसकी अदायगी न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा भादस की धारा 201 में सात साल कैद की सजा सुनाई गई है। दो हजार जुर्माना न देने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मामले के अनुसार, बबली पुत्री शीशराम गांव दांग कलां ने 24 अप्रैल 2019 को बताया कि उसकी छोटी बहन मुनेश की शादी खरेंटी के नसीब के साथ हुई थी। उसके पिता शीशराम ने उसे जानकारी दी कि मुनेश की एक माह की बेटी नवया की पानी के ड्रम में डूबने से मौत हो गई है। जिसका शव परिवार वालों ने दफना दिया है। इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। लाखनमाजरा पुलिस खरेंटी में पहुंची और मामले की छानबीन की। पुलिस ने इस मामले में शव को बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची की मौत पानी में डूबने से हुई है।

पुलिस ने इस मामले में बच्ची के पिता नसीब निवासी खरेंटी को गिरफ्तार कर लिया था। रिमांड पर आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि 23 अप्रैल की रात को वह बच्ची व मां के साथ मकान में सोया था। सुबह ही पिता ने बच्ची को पानी के ड्रम में फेंक दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाह, सबूतों को देखते हुए सजा सुनाई है।

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