फतेहाबाद : हेरोइन रखने के दो दोषी युवकों को 15-15 साल की कैद व 1-1 लाख जुर्माना
थाना शहर फतेहाबाद पुलिस ने दो युवकों पंकज उर्फ अक्षय निवासी रेगर बस्ती फतेहाबाद व अमित निवासी राजीव कालोनी फतेहाबाद के खिलाफ 7 जनवरी 2022 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

कोर्ट ने 14 दोषियों को दिया उम्रकैद।
हरिभूमि न्यूज. फतेहाबाद। भारी मात्रा में हेरोइन रखने के दो दोषी युवकों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी आर चालिया की अदालत ने 15-15 साल की कैद व एक-एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना शहर फतेहाबाद पुलिस ने दो युवकों पंकज उर्फ अक्षय निवासी रेगर बस्ती फतेहाबाद व अमित निवासी राजीव कालोनी फतेहाबाद के खिलाफ 7 जनवरी 2022 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले के मुताबिक अपराध जांच शाखा फतेहाबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि अमित व पंकज दोनों हेरोइन बेचने का काम करते है और कार में काफी मात्रा में दिल्ली से हेरोइन लेकर अमित के घर आए हुए है। यहां से वे इस हेरोइन को बेचने के लिए पंजाब जाएंगे। इस पर अपराध जांच शाखा की टीम जब अमित के घर पहुंची तो आरोपी गाड़ी स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगे लेकिन पुलिस पार्टी ने उन्हें काबू कर लिया। बाद में राजपत्रित अधिकारी अनूप सिंह के समक्ष कार की तलाशी ली गई तो कार के डैशबोर्ड में 350 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी अमित व पंकज को दोषी करार दिया और 15-15 साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।