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BSEH : 2014 से 2020 तक की परीक्षाओं में पकड़े गए फोन और इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइस वापस करेगा भिवानी बोर्ड

ऐसे परीक्षार्थी अपना मोबाईल फोन व अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण वापस प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान के तौर पर कोई भी दो मूल पहचान-पत्र (आईडी) साथ लेकर बोर्ड कार्यालय जाएं।

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हरियाणा बोर्ड 

हरिभूमि न्यूज : भिवानी

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. जगबीर सिंह एवं सचिव हितेन्द्र कुमार ने बताया कि वर्ष-2014 से 2020 तक संचालित करवाई गई सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) एवं डीएलएड परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी मोबाइल फोन व अन्य इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण प्रयोग करते हुए पाए गए थे उनका अनुचित साधन सम्बन्धी केस दर्ज किया गया था।

ऐसे परीक्षार्थियों ने परीक्षा परिणाम उपरान्त शिक्षा बोर्ड की यूएमसी शाखा से अपना मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण वापस नहीं प्राप्त किए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे अपना मोबाइल फोन व इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण 15 दिन के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में शिक्षा बोर्ड की यूएमसी शाखा (कमरा नं0-71) से दस्ती तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे परीक्षार्थी अपना मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण वापस प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान के तौर पर कोई भी दो मूल पहचान-पत्र (आईडी) साथ लेकर आएं। उन्होंने बताया कि वर्ष-2014 से 2020 तक मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण प्रयोग में संलिप्त यूएमसी परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

यदि परीक्षार्थी अपना मोबाइल फोन सूचना जारी होने के 15 दिन के अन्दर-अन्दर शिक्षा बोर्ड मुख्यालय भिवानी पर यूएमसी शाखा से वापस प्राप्त नहीं करते हैं, तो आप द्वारा जिस मोबाईल फोन व अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण का परीक्षा में प्रयोग करने के कारण आपका अनुचित साधन सम्बन्धी केस दर्ज किया गया था। उस मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी का पूर्णतया कानूनी अधिकार होगा तथा मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण की नीलामी, नष्ट करने पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया के लिए जवाबदेय नहीं होगा ।

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