Delhi Unlock 5: दिल्ली सरकार ने की अनलॉक 5 की घोषणा, बैंक्वेट हॉल और जिम खोलने की मिली अनुमति
Delhi Unlock 5: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने शहर में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया के अनुसार प्रतिबंधों में ढील दी जिसके तहत बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल अधिकतम 50 लोगों की उपस्थित के साथ आयोजन कर सकेंगे। इसके साथ ही जिम और योग केंद्रों को भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।

दिल्ली सरकार
Delhi Unlock 5: दिल्ली में कोरोना (Delhi Corona Virus) से हालात लगातार ठीक हो रहे है। जिसके तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) आज अनलॉक 5 की घोषणा कर दी है। जिसके बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल (Banquet Halls, Wedding Halls And Hotels) को खोलने की अनुमति दी गई। दिल्ली में कल से बैंक्वेट हॉल में 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच कल से 50 फीसदी क्षमता के साथ जिम खुल जाएंगे। दिल्ली जिम एसोसिशन के उपाध्यक्ष चिराग सेठी ने बताया कि हम सारे एसओपी के साथ तैयार हैं, हमें उम्मीद है कि अब जिम में लोग वापस आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ गतिविधियों छोड़कर ज्यादातर गतिविधियों को छूट दी जा चुकी है। वहीं दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने शहर में कोविड-19 की स्थिति में सुधार को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से अनलॉक प्रक्रिया के अनुसार प्रतिबंधों में ढील दी जिसके तहत बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल अधिकतम 50 लोगों की उपस्थित के साथ आयोजन कर सकेंगे।
इसके साथ ही जिम और योग केंद्रों को भी 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। शनिवार देर रात जारी किए गए आदेशों में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि अदालत या घर पर होने वाली शादियों में 20 से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। आदेश में कहा गया कि बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल में शादियां होने पर 50 से अधिक लोगों के उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। साथ ही कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। आदेश के अनुसार, जिम और योग केंद्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। प्रतिबंधों में दी गई ढील सोमवार सुबह पांच बजे से लागू होगी।
कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि अदालत या घर पर होने वाली शादियों में 20 से ज्यादा लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। आदेश में कहा गया कि बैंक्वेट हॉल, शादी के हॉल और होटल में शादियां होने पर 50 से अधिक लोगों के उपस्थित होने की अनुमति नहीं है। साथ ही कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। आदेश के अनुसार, जिम और योग केंद्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।