Toolkit Case: दिशा रवि की याचिका पर HC ने पुलिस और मीडिया संस्थान को दिए ये निर्देश
Toolkit Case: हाईकोर्ट ने मीडिया से यह सुनिश्चित करने को कहा कि केवल सत्यापित सामग्री ही प्रकाशित की जाए और वह जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में चल रही जांच को बाधित न करे। मीडिया से कहा कि लीक हुई जांच सामग्री को प्रसारित नहीं किया जाए क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।

दिशा रवि की याचिका पर HC ने पुलिस और मीडिया संस्थान को दिए ये निर्देश
Toolkit Case किसान आंदोलन के समर्थन वाले टूलकिट को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने इस रूख पर सख्ती से कायम रहे कि जांच संबंधी जानकारी उसने लीक नहीं की और न ही उसका ऐसा कोई इरादा है। वहीं हाईकोर्ट ने मीडिया से यह सुनिश्चित करने को कहा कि केवल सत्यापित सामग्री ही प्रकाशित की जाए और वह जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में चल रही जांच को बाधित न करे। मीडिया से कहा कि लीक हुई जांच सामग्री को प्रसारित नहीं किया जाए क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि टूलकिट मामले में पुलिस कानून का पालन करते हुए संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर सकती है। जबकि हाईकोर्ट ने पुलिस की किसी भी ट्वीट अथवा समाचार सामग्री को इस स्तर पर हटाने का आदेश देने से इनकार किया। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशा रवि की याचिका पर एनबीएसए और दो मीडिया संस्थानों को नोटिस जारी किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसने मीडिया में कुछ भी लीक नहीं किया है।
वहीं दिल्ली पुलिस के खिलाफ दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। दिशा ने पुलिस के खिलाफ आरोप लगाए है कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के मामले दर्ज एफआईआर से जुड़ी सामग्री मीडिया में लीक कर रही है। जिसको रोकने के लिए दिशा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाल अनुराध किया। जानकारी के मुताबिक, किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूलकिट साझा करने के मामले में गिरफ्तार की गई जलवायु पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोकने का अनुरोध किया है।