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Delhi News: EDMC ने शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल, अगर आपके घर में है पालतू कुत्ता तो करना होगा ये जरूरी काम

Delhi News: ईडीएमसी ने कार्रवाई की चेतावनी दी है कि लोगों को अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो डीएमसी एक्ट के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी लोगों से दो महीने के भीतर अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की जा रही हैं। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पालतू कुत्ते के मालिक को एक फॉर्म भरने के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा। जिसके बाद एक टोकन नंबर दिया जाएगा।

Delhi News: EDMC ने शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल, अगर आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है तो करना होगा ये काम
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 EDMC ने शुरू किया ऑनलाइन पोर्टल

दिल्ली में अब कुत्ते पालने (Pet Dog) के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration) कराना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC) ने नई पहल शुरू की है। इसके लिए ईडीएमसी ने एक पोर्टल की शुरुआत (Online Portal) की है। इस रजिस्ट्रेशन के तहत पालतू कुत्तों के ओनर का एक डेटाबेस (Data Based) तैयार करना है। जिसे अपंजीकृत कुत्तों के प्रजनन जैसी अवैध प्रथाओं को नियंत्रित करना और पालतू कुत्तों के टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी किया जा सके। साथ ही कई प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सके।

ईडीएमसी ने कार्रवाई की चेतावनी दी है कि लोगों को अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो डीएमसी एक्ट के अनुसार, उचित कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी लोगों से दो महीने के भीतर अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की जा रही हैं। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पालतू कुत्ते के मालिक को एक फॉर्म भरने के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा। जिसके बाद एक टोकन नंबर दिया जाएगा।

इसके अलावा ईडीएमसी जल्द ही कुत्तों के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा पट्टा जारी करने वाली योजना बनाने पर विचार कर रहा है ताकि लापता या छोड़े गए पालतू जानवरों को मालिकों को वापस किया जा सके। रजिस्ट्रेशन न करवाने पर मालिकों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ कार्रवाई भी की जा सकती है।

अधिकारियों ने बताया कि पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने होंगे। दक्षिण निगम ने भी 2016 में पालतू कुत्तों के ऑनलाइन अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, अधिक लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है, जिन्होंने आवारा कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में अपनाया है।

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