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Delhi Crime: पत्नी के सामने फैक्ट्री मालिक ने किया नाबालिग का रेप, मुंह में डाला तेजाब, महिला आयोग ने किया नोटिस जारी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नांगलोई (nangloi) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई हैं। यहां एक जूता फैक्ट्री (shoe factory) के मैनेजर ने पत्नी के सामने नाबालिग लड़की (minor girl) से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसे जहरीला पदार्थ पीकर छोड़ दिया।

Delhi Crime: पत्नी के सामने फैक्ट्री मालिक ने किया नाबालिग का रेप, मुंह में डाला तेजाब, महिला आयोग ने किया नोटिस जारी
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नांगलोई (nangloi) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई हैं। यहां एक जूता फैक्ट्री (shoe factory) के मैनेजर ने पत्नी के सामने नाबालिग लड़की (minor girl) से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसे जहरीला पदार्थ पीकर छोड़ दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी फैक्ट्री मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है।

जबकि उसकी पत्नी अभी तक फरार है। पुलिस (delhi police) के मुताबिक 15 जुलाई को एक शख्स ने पीसीआर पर कॉल कर जानकारी दी कि उसकी बहन के साथ रेप हुआ है। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि पीड़िता एम्स अस्पताल (aiims hospital) में भर्ती है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद 16 जुलाई को उसे होश आया।

होश में आने के बाद पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह एक जूता फैक्ट्री में काम करती है। फैक्ट्री मैनेजर (factory manager,) जय प्रकाश ने 2 जुलाई को उससे कहा था कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए वह उसके घर चली गयी। नाबालिग पीड़िता जब उसके घर पहुंची तो जय प्रकाश ने पत्नी के सामने उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद जय प्रकाश ने जहरीला पदार्थ पीकर पीड़िता को उसके घर के पास छोड़ दिया।

पीड़िता जैसे ही अपने घर पहुंची, वह बेहोश हो गई। इसके बाद परिजन उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां से उसे एम्स रेफर कर दिया गया। पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसने किसी तरह अपने परिवार वालों को सच बता दिया। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा ने बताया कि परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने उनकी नाबालिग बेटी को तेजाब पिलाया।

उन्होंने कहा पुलिस ने इस मामले में नांगलोई पुलिस स्टेशन (nangloi police station) में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 376 (बलात्कार), 34 (जैसे मंशा) और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। और जांच में जुटी है। आरोपी की पत्नी की तलाश की जा रही है। इस बीच दिल्ली महिला आयोग (Delhi Commission for Women) ने इस संबंध में पुलिस को नोटिस जारी किया है। महिला आयोग ने पुलिस से आरोपी की गिरफ्तारी (arrest) के संबंध में जानकारी मांगी हैं। साथ ही पीड़िता का बयान जल्द से जल्द एसडीएम के सामने दर्ज कराने को कहा गया है। उक्त मामले में लड़की के पिता ने आयोग से शिकायत की थी।

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