भलस्वा लैंडफिल आग केस में DPCC का बड़ा एक्शन, एमसीडी पर 50 लाख रुपये का ठोका जुर्माना
भलस्वा लैंडफिल मामले (Bhalswa landfill Case ) में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (Delhi Pollution Control Committee) ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया है. डीपीसीसी (DPCC) ने लैंडफिल में 26 अप्रैल की आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भलस्वा लैंडफिल मामले (Bhalswa landfill Case ) में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (Delhi Pollution Control Committee) ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया है। डीपीसीसी (DPCC) ने लैंडफिल में 26 अप्रैल की आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
डीपीसीसी ने पाया कि नगर पालिका द्वारा कचरा डंपिंग स्थल पर उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्होंने कहा, 'ऐसी जगहों पर जहां मीथेन गैस बनती है, वहां आग लग सकती है। डीपीसीसी ने यह भी पाया कि 70 एकड़ में फैले इस स्थल पर ढलान की स्थिरता पर्याप्त नहीं थी। बता दें 26 अप्रैल को भलस्वा में लगी आग 10 दिनों से अधिक समय से धधकती रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण (air pollution) बढ़ गया था।
डीपीसीसी (DPCC) ने यह भी देखा कि 70 एकड़ में फैले इस स्थल पर ढलान की स्थिरता पर्याप्त नहीं थी। डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आग शाम करीब 5.30 बजे लगी। दिल्ली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने कचरा डंप साइट (garbage dump site) एमसीडी अधिकारियों ने कहा कि लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्र आग से प्रभावित था, लेकिन तेज हवाओं के कारण, यह तेजी से फैल गया।
रिपोर्ट में आग लगने का कारण "मीथेन गैस का ज्यादा निकलना, उच्च तापमान और शुष्क मौसम बताया गया था।" इससे पहले, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एमसीडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि बूचड़खानों और मछली बाजारों से जैविक कचरा डंपिंग साइटों पर आग को रोकने के लिए 'लैंडफिल' साइटों तक न पहुंचे और इस तरह राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब होने से रोका जाए। डीपीसीसी (DPCC) ने एमसीडी(MCD) से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि लिथियम बैटरी सहित औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी इन 'लैंडफिल' साइटों पर नहीं डाला जाए।