CG Breaking : होटलों के बार को लेकर संशोधित आदेश जारी, Covid-19 को बताया कारण
इस आदेश के तहत स्पष्ट किया गया है कि पिछले आदेश का अनुपालन करते हुए रेस्टोरेंट्स और होटलों में संचालित बार को बंद रखना है या चालू करना है। पढ़िए खबर-

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Vinod DongreCreated On: 29 Jun 2020 2:01 PM GMT
रायपुर। कोविड-19 से आम जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से रेस्टोरेंट और होटलों में संचालित बार को बंद करने संबंधित एक नया और संशोधित आदेश आज शाम को छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग ने जारी किया है।
इस आदेश के तहत स्पष्ट किया गया है कि पिछले आदेश का अनुपालन करते हुए रेस्टोरेंट्स और होटलों में संचालित केवल बार आगामी 5 जुलाई तक बंद रहेंगे। पढ़िए संशोधित आदेश-
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