अधेड़ से जबरन कराई गई 14 वर्षीय दुल्हन की शादी, पुलिस ने हिरासत में लिया यूपी निवासी दूल्हा
बिहार के पूर्णिया जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की जबरन अधेड़ के साथ शादी करा दी है। वहीं मामले सामने आने पर पुलिस ने यूपी से पहुंचे दूल्हे को हिरासत में ले लिया है।

पूर्णिया
बिहार (Bihar) के पूर्णिया (Purnia) में यूपी (UP) निवासी एक अधेड़ शख्स को नाबालिग लड़की के साथ शादी (marriage with minor girl) रचाना काफी महंगा पड़ गया है। मामले की भनक लगने पर मुफस्सिल थाना पुलिस (Police) ने डिमिया छतरजान गांव निवासी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ जबरन शादी (Forced marriage) करने वाले यूपी के रहने वाले दूल्हे (groom) हिरासत में ले लिया। स्थानीय मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से लिया। इस पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और यूपी के दूल्हे अनेकपाल व लड़की के पिता गिरीश मंडल को हिरासत में (Girl father in custody) ले लिया है। मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में वार्ड पंच से मिली शिकायत पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।
जानकारी के अनुसार मौके पर चाइल्ड लाइन, बाल संरक्षण समेत कई इकाइयां पहुंची हुई हैं। जो पूरे मामले की जांच कर रही हैं। शिकायत में वार्ड पंच विद्यानंद मंडल ने बताया कि उनके गांव में ही गिरीश मंडल ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी की शादी के 40 वर्षीय यूपी के मुरादाबाद निवासी दूल्हे के साथ जबरन करवा दी थी। दूसरी ओर नाबालिग लड़की ना तो शादी के लिए राजी थी, ना ही वो अब ससुराल जाना चाहती है। नाबालिग लड़की पढ़ना चाहती है। विद्यानंद मंडल ने कहा कि सभी ग्रामीणों ने नाबालिग लड़की की शादी का विरोध किया था। बावजूद इसके उन्होंने आनन-फानन में मंदिर में शादी करवा दी। जनप्रतिनिधि एवं वार्ड पंच होने के हक से विद्यानंद मंडल ने पूरे मामले की लिखित शिकायत मुफस्सिल थाना को दी। जिसपर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मौके पर पहुंचकर दूल्हा और लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया और पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है।
मामले पर थाना प्रभारी आदित्य कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की जबरन शादी करवाए जाने को लेकर शिकायत मिली है। दूल्हा व लड़की के पिता को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाल संरक्षण समिति के जिला समन्वयक मोहम्मद तफरीन ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी व 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी अवैध है। इसके लिए कई कड़े कानून भी है, इसके बाद भी कुछ ऐसे केस सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले पर उनकी नजर है और पुलिस भी मामले में जरूरी कार्रवाई कर रही है।