पूर्व राजद विधायक कुंती देवी जदयू नेता की हत्या मामले में दोषी, इस तारीख को होगा सजा का ऐलान
बिहार के गया व्यवहार न्यायालय ने पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को जदयू नेता की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। कुंती देवी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामले में 23 जनवरी को सजा का ऐलान होगा।

पूर्व राजद विधायक कुंती देवी
गया व्यवहार न्यायालय ने पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को जदयू नेता की पीट-पीटकर हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। कुंती देवी को मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद ही पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस हत्या मामले में अतरी विधानसभा की पूर्व विधायक कुंती देवी के खिलाफ 23 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। याद रहे, वर्ष 2013 फरवरी माह में अतरी से जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की लाठी डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप राजद पूर्व एमएलए कुंती देवी पर लगा था। कुंती देवी के बेटे व अतरी के सीटिंग एमएलए रंजीत यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ इसी हत्या के मामले में आरोप लगा था। इस मामले में कुंती देवी के खिलाफ गया व्यवहार न्यायालय में सुनाई चल रही थी।
सरकारी वकील मसूद मंजर ने बताया कि गया व्यवहार न्यायालय ने वर्ष 2013 में हुई हत्या के मामले में राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को दोषी ठहराया है। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव की वर्ष 2013 फरवरी महीने में पीट-पीटकर हत्या की गई थी।
मसूद मंजर ने बताया कि स्थानीय थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, सुमरिक यादव जदयू ऑफिस बंद कर जब अपने गांव वापस लौट रहे थे। इस दौरान कुंती देवी व उनके पुत्र रंजीत यादव जो इस समय अतरी विधानसभा से राजद के विधायक हैं, इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ सुमरिक यादव की लोहे के रॉड एवं लाठी-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। जब से ही यह पूरा मामला अदालत में चल रहा था। इस संबंध में नीमचक बथानी थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।
मसूद मंजर ने बताया कि इस हत्या के मामले में न्यायालय में 12 गवाहों की गवाही कराई गई। इनमें से दो गवाह मुकर गये हैं। वहीं न्यायालय में 10 गवाहों ने इस हत्या के मुकदमे में अपना समर्थन दिया था। जिसपर मंगलवार को गया व्यवहार न्यायालय एडीजे 3 के न्यायाधीश संगम सिंह ने कुंती देवी को दोषी ठहराया और कुंती देवी के खिलाफ 23 जनवरी को सजा का ऐलान होगा।