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बिहार : जिलाधिकारी तय करेंगे कि निजी अस्पताल कितना लें कोरोना उपचार का शुल्क

बिहार में सभी जिलाधिकारियों को निजी अस्पतालों में कोरोना उपचार पर लिए जाने वाले शुल्क को तय करने का अधिकार दे दिया गया है। नीतीश सरकार ने यह कदम निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाई जाने की वजह से उठाया है।

bihar district magistrate will decide how much to charge for corona treatment in private hospital
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कोरोना वायरस प्रतीकात्मक तस्वीर

बिहार में गहराते कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीज के उपचार की प्रक्रिया में लिए जाने वाले फीस की अधिकतम सीमा के निर्धारण का अधिकार दिया है। यह अधिकार जिलाधिकारियों को 'द बिहार एपेडिमिक डिजीज कोविड 19 रेगुलेशन, 2020' के तहत दिया गया है। इसी कानून के तहत सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निजी अस्पताल या निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए निर्धारित संख्या में बेड आरक्षित किए जाने का भी अधिकार दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार निजी अस्पताल या निजी मेडिकल कॉलेज को कोविड 19 के मरीजों के लिए चिन्हित किये गए बेड का संचालन एवं प्रबंधन अपने स्तर से करना होगा। इस आदेश के तहत अब सूबे में ज्लद ही सभी जिलों में कोरोना के मरीजों को निजी अस्पतालों व निजी मेडिकल कॉलेजों में इलाज के लिए भर्ती की सुविधा भी मिलने लगेगी।

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