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बिहार में अनलॉक-3 शुरू : आज से 100 प्रतिशत मौजूदगी के साथ खुलेंगे सभी ऑफिस, जानें नई गाइडलाइन

बिहार में आज से अनलॉक-3 की शुरुआत हो गई है। इस दौरान राज्य में सभी कार्यालय 100 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा बिहार में अनलॉक के तीसरे चरण के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर

बिहार (Bihar) में आज यानी कि 23 जून से 100 फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ सरकारी और प्राइवेट कार्यालय खुल (Government and private offices open) सकेंगे। दरअसल, बिहार में बुधवार से अनलॉक-3 (Unlock-3 in Bihar) की शुरुआत हो रही है। राज्य में 23 जून से 6 जुलाई तक अनलॉक का तीसरा चरण जारी रहेगा। कोरोना वायरस (coronavirus) के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने (Nitish kumar Government) ने इस चरण में कई प्रतिबंधों में रियायत देने का निर्णय सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की अहम बैठक में लिया था। बैठक में कई रियायतों के साथ-साथ प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया गया था। आज से 6 जुलाई तक राज्य के सरकारी व निजी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य कर सकेंगे। इस दौरान राज्य में दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी। बिहार में इस दौरान रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (night curfew in Bihar) लागू रहेगा। अनलॉक-3 में राज्य में पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुल सकेंगे।

अनलॉक-3 के लिए जारी नई गाइडलाइन

  • नई गाइडलाइन के अनुसार इस दौरान राज्य में सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल व कॉलेज और कोचिंग क्लास भी बंद रहेंगी।
  • सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, खेलकूद और शैक्षणिक आयोजनों पर रोक रहेगी।
  • इस दौरान राज्य में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • सार्वजनिक परिवहन में तय क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे।
  • वहीं विवाह समारोह में ज्यादा से ज्यादा 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। डीजे व बाराज जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह पूर्व सूचना स्थानीय थाने में कम से कम तीन दिनों पहले देनी होगी।
  • अंतिम संस्कार/श्राद्ध कर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुमति 25 व्यक्तियों की ही होगी। इसके अलावा, कृषि या जरूरी खाद्य सामग्री जैसे फल, सब्जियों की दुकानें प्रतिदिन शाम 7 बजे तक खुलेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम आदि अभी बंद रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट व भोजन की दुकान (होम डिलीवरी व टेक अवे के लिए) सुबह 9 बजे से रात में 9 बजे तक खुली रहेंगी।

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