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बिहार चुनाव 2020: आयोग का आदेश, कोरोना संक्रमित भी पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान

चुनाव आयोग ने आदेश जारी करके 65 साल से अधिक उम्र के मतदाता और कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए पाेस्टल बैलेट से वाेट डालने की सुविधा प्रदान कर दी है। इसमें दिव्यांग मतदाता भी शामिल होंगे। साथ ही बिहार चुनाव में ऐसी सुविधाएं पाने वाला पहला राज्य भी बनेगा।

bihar election 2020 commission order corona infected will also be able to vote with postal ballot
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प्रतीकात्मक तस्वीर

चुनाव आयोग की ओर से 65 साल से ऊपर के वोटर, दिव्यांग मतदाताओं के साथ-साथ कोविड 19 के संदेह होने वाले और उससे संक्रमित व्यक्तियों को भी पोस्टल बैलट से वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे मतदाताओं को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। निर्वाची पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद इन्हें पोस्टल बैलट से वोट देने का अधिकार होगा। ऐसे वोटर को आवेदन फॉर्म 12 डी में संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को देना होगा।

चुनाव आयाेग ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनकी किसी सरकारी अस्पताल या कोविड-19 अस्पताल के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल में सैंपल की जांच की गई अाैर रिपाेर्ट पाॅजिटिव अाई है तो वे लोग पोस्टल बैलट से वोट देने का आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति काेराेना के कारण होम क्वारेंटाइन या संस्थानिक क्वारेंटाइन में हैं और जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है, वे भी पोस्टल बैलट से मतदान करने का आवेदन कर सकेंगे।

चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार आरपी एक्ट 1951 की धारा 60 में कुछ लोगों को वोटिंग के लिए छूट दी गई है। इसके तहत स्पेशल वोटर, सर्विस वोटर, निर्वाचन कार्य में लगे मतदाता और प्रीवेंटिव डिटेंशन में बंद व्यक्ति को पोस्टल बैलट से वोटिंग की सुविधा थी। लेकिन इसमें संशोधन करते हुए अधिसूचना द्वारा 22 अक्टूबर 2019 को एपसेंटी वोटर जोड़ा गया। इसके अलावा 19 जून 2020 को पुनः संशोधन किया गया।

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