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Coronavirus: ऑफिस जाने वालों के लिए गृह मंत्रालय ने जारी क‍िए ये न‍िर्देश, 20 अप्रेल के बाद अपनाने होंगे नियम

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने COVID-19 से बचने के लिए कई गाइडलाइन जारी किए हैं। जिसके तहत सभी ऑफिस प्रबंधन और कर्मचारियों को इन गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसी बीच हम आपको गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें हर ऑफिस और हर कर्मचारी को मानना बहुत जरूरी है।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक
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गृह मंत्रालय ने जारी किए गाइडलाइन (फाइल फोटो)

Coronavirus: कोरोना वायरस के आतंक को देखते हुए जहां देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके साथ ही सख्ती रखते हुए 20 अप्रैल के बाद से कई चीजों में छूट जाएगी। वहीं हालातों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने COVID-19 से बचने के लिए कई गाइडलाइन जारी किए हैं। जिसके तहत सभी ऑफिस प्रबंधन और कर्मचारियों को इन गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसी बीच हम आपको गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें हर ऑफिस और हर कर्मचारी को मानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह गाइडलाइन ऑफिस, फैक्टरीज और सभी उत्पादन इकाइयों में लागू किए जाएगें।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन

- बिल्डिंग और ऑफिस के प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपेन एरिया, बरामदा, बंकर और पोर्टा केबिन,इक्विपमेंट और लिफ्टवॉशरूम, टॉयलेट, सिंक और वॉटर प्वाइंट और दीवारें और जमीन को डिसइंफेक्टेंट से साफ करना होगा।

- दूर से आने वाले Employee के लिए ऑफिस की तरफ से स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- कंपनी की ओर से लगाए गए स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में 30 से 40% पैसेंजर को लाने ले जाने की ही अनुमति।

- सभी गाड़ियों और मशीनों को ऑफिस में घुसने से पहले डिस्इंफेक्टेंट से साफ करना होगा।

- ऑफिस में आने वाले और बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करना जरूरी।

- ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा।

- Entry और Exit गेट पर टच फ्री मैकेनिज्म को लागू किया जाएगा।

- Entry और Exit गेट के साथ-साथ कॉमन एरिया में भी हैंडवॉश और सैनिटाइजर रखे जाएंगे।

- ऑफिसों में शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का अंतराल होना जरूरी होगा।

- कर्मचारियों के लिए लंच ब्रेक का समय भी अलग-अलग होगा और कैंटीन में एक दूसरे से दूरी बनाकर लंच करना होगा।

- ऑफिस की किसी भी मीटिंग में 10 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।

- मीटिंग व ट्रेनिंग सेशन के दौरान कर्मचारियों को 6 फीट की दूरी पर बैठना होगा।

- ऑफिस में सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग को ही अपनाएंगे।

- लिफ्ट में एक समय में केवल 2 से 4 व्यक्ति ही जाएंगे।

- बिल्डिंग में चढ़ने और उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।

- ऑफिस परिसर में गुटखा और तंबाकू पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

- गैर जरूरी विजीटर्स ऑफिस में प्रतिबंधित होंगे।

- ऑफिस परिसर में नजदीकी अस्पतालों और क्लीनिकों की जानकारी से संबंधित नोट लगाना जरूरी होगा।

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Shagufta Khanam

Shagufta Khanam

Jr. Sub Editor


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