कोयला घोटाले में तीन दोषियों को सजा
दिल्ली की एक अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े झारखंड के उत्तर धादू कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं के एक मामले में तीन लोगों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई।

दिल्ली की एक अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े झारखंड के उत्तर धादू कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं के एक मामले में तीन लोगों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई। पवनजय स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (पीएसपीएल) के दो निदेशकों-ज्ञानचंद प्रसाद अग्रवाल (70) और उमेश प्रसाद अग्रवाल (58) को भादंसं की धाराओं 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) और धोखाधड़ी (420) के तहत तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
अदालत ने हरि मशीन्स लिमिटेड (एचएमएल) के मुख्य प्रबंधक (विपणन) एस के कानूनगो (65) को भादंसं की धारा 120-बी के तहत दो साल के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कंपनी पर 75 लाख रुपये, दोनों अग्रवाल निदेशकों पर चालीस-चालीस लाख रुपये और कानूनगो पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App