झारखंड से अन्य राज्यों में पान मसाला स्टॉक भेजने को मिली मंजूरी, दो सप्ताह तक जारी रहेगी छूट
झारखंड में, पान मसाला (Pan Masala) स्टॉक को अन्य राज्यों में भेजने के लिए मंजूरी मिल गई है।

झारखंड में बैन किए पान मसाला (Pan Masala) को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए मंजूरी दे दी गई है। व्यापारी अपना स्टॉक 31 मई तक दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं। हालांकि भेजने से पहले जिले के एसडीओ से अनुमति लेना जरूरी होगा।
यह छूट (Concession) सिर्फ दूसरे राज्यों में भेजने के लिए होगा न कि थोक या खुदरा बिक्री पर। अगर 31 मई के बाद कोई भी व्यापारी गैर कानूनी (Illegal) तौर पर दूसरे राज्यों में स्टॉक भेजता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के प्रधान सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने बुधवार को एक आदेश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार व्यापारी अपने गोदामों में बचे हुए पान मसाला के माल को दूसरे राज्यों में भेज सकते हैं।
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यह छूट 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान केवल दूसरे राज्यों में भेजने पर छूट होगी। डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि सभी थोक विक्रेता अपने खुदरा विक्रेताओं के पास बचे हुए स्टॉक को अपने गोदामों में इकट्ठा कर लें। इसके बाद स्टॉक की एक सूची बनाकर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे।
उनकी निगरानी में बचे हुए माल को झारखंड राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में भेजने का काम शुरू किया जाएगा। पान मसाला उन राज्यों में भेजा जा सकता है, जिन राज्यों में पान मसाला पर रोक लागू नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया है।