झारखंड: सिर्फ 27 दिनों की सुनवाई में कोर्ट ने दे दी आरोपी को फांसी की सजा, रेप और हत्या का था आरोप
झारखंड: दुमका में 6 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में अदालत के फैसले की सराहना की गई। अदालत ने सिर्फ 27 दिनों के भीतर दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।

झारखंड: दुमका में 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले की सराहना की गई। 5 फरवरी को तीन आरोपी मिठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय ने छह साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर बेरहमी से हत्या कर दिया था। जिसके खिलाफ झारखंड की अदालत ने महज 27 दिनों के अंदर तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई।
झारखंड में ऐसा पहला केस होगा जहां चार दिनों में गवाही पूरी कर 27 दिनों के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इन तीनों दोषियों को धारा 302 और 376 डीबी के तहत फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं है बल्कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अपराध की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर कार्रवाई की थी।
तीन आरोपियों ने रेप कर हत्या को दिया अंजाम
5 फरवरी को तीन आरोपी मिठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय ने छह साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर बेरहमी से हत्या कर दिया था। वारदात के दो दिन बाद खेत में शव बरामद किया गया। जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। बताया जाता है कि आरोपी मिठू राय बच्ची के ननिहाल से ही था।
जिसने बच्ची को 5 फरवरी की शाम मेले दिखाने ले गए। मेले में खिलाने के बाद उसे खेत में ले गया। जहां तीन आरोपी मिठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय ने मिलकर उसके साथ बलात्कार कर दिया। बलात्कार के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। 7 फरवरी को इस मामले का खुलासा हुआ।