Hari bhoomi hindi news chhattisgarh
toggle-bar

दुमका कोषागार केस: दो धाराओं में लालू यादव को 14 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना

चारा घोटाला से संबंधित दुमका कोषागार मामले में दो धाराओं के तहत कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 7-7 साल यानी 14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने लालू पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

दुमका कोषागार केस: दो धाराओं में लालू यादव को 14 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना
X

चारा घोटाला से संबंधित दुमका कोषागार मामले में दो धाराओं के तहत कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 7-7 साल यानी 14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने लालू पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

दुमका कोषागार में करोड़ों रुपए के गबन के मामले में शुक्रवार को दोषियों की सजा के बिंदु पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी। CBI के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हुई थी।

आखिरी दिन 5 दोषियों का मामला कोर्ट में था। आखिर में कोर्ट ने बचाव पक्ष और सीबीआई की दलील सुनकर तय किया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 19 दोषियों को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। ये चारा घोटाला में चौथा मामला है, जब लालू को सजा सुनाई गई है।

यह भी पढ़ें- Rajya Sabha Election 2018: उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के ये हैं 9 रत्न

3 मामलों में पहले ही हो चुकी है सजा

लालू यादव को चारा घोटाले के तीन मामलों में पहले ही सजा हो चुकी है। लालू को देवघर कोषागार एवं चाईबासा कोषागार के गबन के दो मामलों में क्रमशः 23 दिसंबर एवं 24 जनवरी को दोषी ठहराया जा चुका है। देवघर मामले में लालू की जमानत याचिका उच्च न्यायालय खारिज कर चुका है।

इन 19 अभियुक्तों को ठहराया गया दोषी

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत फूलचंद सिंह, सचिव, ओपी दिवाकर, क्षेत्रीय निदेशक, विमल कांत दास, वेटनरी ऑफिसर, केके प्रसाद, वेटनरी ऑफिसर, मनोरंजन प्रसाद, वेटनरी ऑफिसर, नंद किशोर प्रसाद, वेटनरी ऑफिसर, पंकज मोहन भुई, एकाउंटेंट, पितांबर झा, वेटनरी ऑफिसर, रघुनाथ प्रसाद, वेटनरी ऑफिसर, राधा मोहन मंडल, वेटनरी ऑफिसर, एसके दास, असिस्टेंट, गोपी नाथ दास, प्रोपराइटर, राधा फार्मेसी, एमएस बेदी, प्रोपराइटर सेमेक्स क्रायोजेनिक्स, अरुण कुमार सिंह, पार्टनर विश्र्वकर्मा एजेंसी, अजित कुमार शर्मा, प्रोपराइटर लिटिल ओक, राजकुमार शर्मा, ट्रांसपोर्टर, आरके बगेरिया, ट्रांसपोर्टर, नरेश प्रसाद और प्रोपराइटर वायपर कुटीर को सजा सुनाई जाएगी।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

और पढ़ें
Next Story