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चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी साढ़े तीन साल की सजा

चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी साढ़े तीन साल की सजा
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चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। देवघर खजाना मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज की लालू की जमानत याचिका।

बता दें कि सीबीआई अदालत द्वारा चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा सुनाई साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी।

सीबीआई कोर्ट सुनाई थी साढे़ तीन साल की सजा

गौरतलब है कि पिछले साल 24 दिसंबर को सीबीआई जज ने 1990-1994 के बीच देवघर के सरकारी कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया था। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत छह आरोपियों को बरी कर दिया था।
इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो को साढ़े तीन साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद लालू के पास हाई कोर्ट से जमानत लेने का विकल्प था जिसके आधार पर लालू ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की थी। इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने लालू की जमानत की मांग को खारिज कर दिया।

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