चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका खारिज, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी साढ़े तीन साल की सजा
चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 23 Feb 2018 1:30 PM GMT
चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। देवघर खजाना मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज की लालू की जमानत याचिका।
बता दें कि सीबीआई अदालत द्वारा चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा सुनाई साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
Fodder Scam: Lalu Prasad Yadav's bail plea rejected by Jharkhand High Court in Deoghar Treasury matter. He was earlier sentenced for three and a half years in the case by a CBI court. pic.twitter.com/ZIauSnDhFQ
— ANI (@ANI) February 23, 2018
सीबीआई कोर्ट सुनाई थी साढे़ तीन साल की सजा
गौरतलब है कि पिछले साल 24 दिसंबर को सीबीआई जज ने 1990-1994 के बीच देवघर के सरकारी कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 16 लोगों को दोषी करार दिया था। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत छह आरोपियों को बरी कर दिया था।
इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो को साढ़े तीन साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद लालू के पास हाई कोर्ट से जमानत लेने का विकल्प था जिसके आधार पर लालू ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की थी। इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट ने लालू की जमानत की मांग को खारिज कर दिया।
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