कठुआ गैंगरेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच की मांग खारिज की, आरोपी ने दायर की थी याचिका
कठुआ गैंगरेप मामले में आरोपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।

कठुआ गैंगरेप मामले में आरोपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी ने इस याचिका मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी।
जस्टिस यूयू ललित और डीवाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने सुनवाई करते हुए इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग को खारिज कर दिया हैं।
Kathua rape and murder case: Supreme Court today dismissed the petition filed by accused seeking CBI investigation in the case.
— ANI (@ANI) October 5, 2018
कठुआ गैंगरेप की जांच को सीबीआई को ट्रान्सफर करने के लिए इस मामले में दो अन्य आरोपियों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब जांच चल रही हैं तो एक और जांच की आवश्यकता क्या है? कोर्ट ने आगे कहा कि कठुआ बलात्कार के मामले में सीबीआई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
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आपको बता दें कि जनवरी 2018 में एक आठ वर्षीय लड़की का कथित रूप से अपहरण करने के बाद उसे ड्रग्स दिया गया था और उससे सामुहिक बलात्कार कर बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी।
पीड़िता लड़की जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के एक जनजातीय मुस्लिम जनजाति से थी और वो 7 दिनों तक गायब रही थी।
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