जम्मू-कश्मीर: 6 महीने बाद गवर्नर शासन खत्म, राष्ट्रपति शासन लागू
जम्मू-कश्मीर में छह महीने तक गवर्नर के शासन की समाप्ति के बाद बुधवार की रात से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में छह महीने का राज्यपाल शासन पूरा होने के बाद बुधवार को मध्यरात्रि से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश में यह बात कही गई।
महबूबा मुफ्ती नीत गठबंधन सरकार से जून में भाजपा की समर्थन वापसी के बाद जम्मू-मश्मीर में राजनीतिक संकट बना हुआ है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक अधिघोषणा पर हस्ताक्षर कर वहां केन्द्रीय शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
President's rule has been imposed in Jammu And Kashmir after the expiry of six-months of Governor's rule. pic.twitter.com/TpNKIMtuI7
— ANI (@ANI) December 19, 2018
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने वाली वहां के राज्यपाल सत्य पाल मलिक की रिपोर्ट पर सोमवार को फैसला किया था।
राष्ट्रपति शासन की अधिघोषणा के बाद संसद राज्य की विधायिका की शक्तियों का इस्तेमाल करेगी या उसके प्राधिकार के तहत इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान है।
जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत वहां छह माह का राज्यपाल शासन अनिवार्य है। इसके तहत विधायिका की तमाम शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं।
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