हाईकोर्ट ने जम्मू में दो और सैन्य शिविरों के नजदीक कंस्ट्रक्शन पर लगाया प्रतिबंध
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने आज अपने अंतरिम आदेश का दायरा बढ़ाते हुऐ रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर यहां दो और सैन्य अड्डों के पास हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 25 July 2018 5:16 AM GMT
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने अंतरिम आदेश का दायरा बढ़ाते हुऐ रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर यहां दो और सैन्य अड्डों के पास हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति जनक राज कोतवाल ने सतवारी और मिरां साहिब सैन्य अड्डों के एडीएम कमांडेंट द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
सुनवाई के बाद पैनल काउंसल के वरिष्ठ अधिवक्ता दानिश भट्ट ने बताया कि न्यायमूर्ति कोतवाल ने गृह सचिव और अन्य को नोटिस जारी किया है और अन्य पक्ष से मिली आपत्तियों पर निर्देश देते हुये कहा कि अगली सुनवाई तक सुंजवां सैन्य अड्डे के संबंध में 18 मई , 2018 का आदेश सतवारी एवं मिरां साहिब सैन्य अड्डों के मामले में भी लागू होगा।
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