J&K: फारूक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि तीन महीने और बढ़ाई गई
केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में भी विभाजित कर दिया गया।

जम्मू-कश्मरी के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की आज हिरासत अवधि को बढ़ा दिया गया है। फारुक अब्दुल्ला की हिरासत अवधि को तीन लिए और बढ़ाया गया है। वह उपकारागार में परिवर्तित अपने घर में रहेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से यह जानकारी अधिकारियों ने दी है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान किया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में भी विभाजित कर दिया गया है।
National Conference leader Farooq Abdullah's detention under Public Safety Act, extended for three more months. (File pic) pic.twitter.com/UhtSZQgWo1
— ANI (@ANI) December 14, 2019
फारूक अब्दुल्ला को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया
सुप्रीम कोर्ट में एमडीएमके नेता वाइको ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि फारूक अब्दुल्ला को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है। इसके कुछ घंटे पहले फारूक के खिलाफ 17 सितंबर 2019 को पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट (पीएसए) लगाया गया था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के चेयरमैन को पीएसए के पब्लिक ऑर्डर प्रावधान के तहत मुकदमा दायर किया है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई तीन से छह महीने तक जेल में रखा जा सकता है।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App