धर्मशाला स्टेडियम मामला: SC से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, FIR रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला स्टेडियम मामले में एक अक्टूबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था..

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 2 Nov 2018 1:04 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जमीन देने के मामले में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी शुक्रवार को रद्द कर दी।
Supreme Court quashes FIRs registered against BJP MP Anurag Thakur for alleged irregularities in grant of land on lease for Dharamshala Cricket Stadium. (file pic) pic.twitter.com/PYuYSsSdSl
— ANI (@ANI) November 2, 2018
न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि हम अपील को मंजूर करते हैं। दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाती है।
ठाकुर, धूमल और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने राज्य की तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के शासनकाल में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने धर्मशाला स्टेडियम मामले में एक अक्टूबर को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
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