मनी लॉन्डरिंग केस: वीरभद्र और उनकी पत्नी को मिली जमानत, 50 हजार का बॉन्ड भी जमा करने का निर्देश
सीबीआई विशेष अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी को मनी लॉन्डरिंग मामले में जमानत दे दी है, साथ ही दोनों को 50-50 हजार रुपये का जमानत बांड भी जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख 25 अप्रैल तय की है।

सीबीआई विशेष अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी को मनी लॉन्डरिंग मामले में जमानत दे दी है, साथ ही दोनों को 50-50 हजार रुपये का जमानत बांड भी जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख 25 अप्रैल तय की है।
Virbhadra Singh money laundering case: Delhi's Patiala House Court fixes 25 April as the next date for scrutiny of the documents.
— ANI (@ANI) March 22, 2018
इसके साथ ही सीबीआई की विशेष अदालत ने इस केस से जुड़े सभी आरोपियों को भी जमानत दे दी है और साथ में 50-50 हजार रुपये का जमानत बांड भी जमा करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए अगली तारीख 25 अप्रैल तय की है।
वीरभद्र सिंग मनी लॉन्डरिंग केस
- प्रवर्तन निदेशालय ने 2015 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत वीरभद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।
- इस मामले की जांच के बाद ED ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की संपत्ति भी जब्त कर ली थी।
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