कोटखाई गैंगरेप मर्डर केस: हिमाचल कोर्ट ने सीबीआई को दिया आदेश, 29 मई तक दें पूरी रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोटकई मामूली लड़की बलात्कार और हत्या मामले में ताजा स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देशित किया। मामला 2 9 मई के लिए सूचीबद्ध है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोटकई मामूली लड़की बलात्कार और हत्या मामले में ताजा स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देशित किया। मामला 2 9 मई के लिए सूचीबद्ध है।
हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित कोटखाई गैंगरेप मर्डर केस में कोर्ट ने मंगलवार फिर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को बड़ा आदेश दिया है।
Himachal Pradesh High Court directs Central Bureau of Investigation (CBI) to file fresh status report in Kotkhai minor girl rape and murder case. Case listed for May 29. pic.twitter.com/r1hViDZ3xY
— ANI (@ANI) May 8, 2018
एएनआई के मुताबिक, हिमाचल हाईकोर्ट ने गैंगरेप मर्डर केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले की ताजा रिपोर्ट 29 मई तक जमा करें। अब इस केस की अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
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बता दें कि पिछली बार सीबीआई ने कोटखाई गैंगरेप मर्डर केस में शिमला के एक युवक की गिरफ्तार किया था। गिरफतार आरोपी को जांच एजेंसी पूछताछ के लिये दिल्ली ले गई थी। बता दें कि अभी तक इस शख्स की पहचान उजागर नहीं हुई है।
ये है पूरा मामला
कठुआ गैंगरेप मर्ड केस की तरह ही बीते साल 4 जुलाई 2017 को शिमला जिला के कोटखाई के हलाईला के जंगलों से एक 16 साल की छात्रा स्कूल से आते वक्त लापता हो गई थी। जो दो दिन के बाद मृत बरामद हुई। इसके बाद छात्रा का पोस्टमार्टम किया गया और रिपोर्ट में उसके साथ रेप की पुष्टि हुई थी।
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