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Coronavirus: पहली बार जेल गए कैदियों को मिलेगी जमानत, होगी ये शर्त

Coronavirus: हिमाचस प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि पहली बार जेल गए कैदि्यों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त रखी गई है कि वो कैदी इन जुर्मों में शामिल नहीं होने चाहिए।

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Coronavirus: कैदियों को जमानत।

Coronavirus: हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल की जेल में बंद उन कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा जो पहली बार जेल गए हैं। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी में लिया गया है।

ये है मामला

कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि हिमाचस की जेल में बंद कैदियों को विशेष जमानत दी जाएगी। ये उन कैदियों पर लागू होगा जो पहली बार जेल गए हैं। इसके अतिरिक्त जिन कैदियों को 7 साल से कम की सजा दी गई है, उन्हें भी जमानत दी जाएगी। साथ ही जो विचाराधीन कैदी तीन महीने से ज्यादा की सजा काट चुके हैं, उन्हें भी घर भेजा जाएगा।

कोर्ट ने दिए थे निर्देश

इससे पहले जेल के डीजी सोमेश गोयल ने भी हाईकोर्ट से गुजारिश की थी कि जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को जमानत दी जाए। फिर 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जेल के कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेम पाल रांटा ने हाई पावर कमेटी गठित करने के लिए विधि सचिव को पत्र लिखा था।

होगी ये शर्त

जिसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस टीएस चौहान के साथ साथ एसीएस गृह मनोज कुमार और डीजी जेल सोमेश गोयल ने इस कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में फैसला लिया गया कि कैदियों को छोड़ने की शर्त ये होगी कि उन अपराधियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा जो देशद्रोह, दंगा, नकली करेंसी, रेप और बच्चों से जुड़े मामलों में दोषी हैं और जेल में बंद हैं।

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