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हिमाचल समाचार: मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला, बिना पंजीकरण एक भी सामान नहीं बेच सकेंगी कंपनियां

हिमाचल सरकार ने मंगलवार क मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए। उन्हीं में से एक फैसला ये भी रहा कि अब प्रदेश में कंपनियां उपभोक्ताओं को सीधे सामान नहीं बेच सकती। आम लोगों तक पहुंचने के लिए कंपनियों को पंजीकरण करवाना होगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला, बिना पंजीकरण एक भी सामान नहीं बेच सकेंगी कंपनियां
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Companies Not Be Able To Sell Goods Directly To Customers In Himachal Pradesh

हिमाचल सरकार ने मंगलवार क मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए। उन्हीं में से एक फैसला ये भी रहा कि अब प्रदेश में कंपनियां उपभोक्ताओं को सीधे सामान नहीं बेच सकती। आम लोगों तक पहुंचने के लिए कंपनियों को पंजीकरण करवाना होगा।

सरकार ने ऐसा फैसला इसलिए लिया क्योंकि पिछले दिनों शिकायत मिल रही थी कि कंपनियां घटिया समान बेच रही हैं। ऐसे में पंजीकरण के वक्त कंपनियों के सामान की गुणवत्ता की भी जांच हो जाएगी।

इसके लिए सरकार ने स्टेट डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस-2019 को मंजूरी दे दी है। जल्दी ही इसे केंद्र सरकार के मॉडल के अनुरूप प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद कंपनियां न सिर्फ उपभोक्ता को बल्कि सरकार को भी टैक्स में चूना नही लगा सकती।

पंजीकरण के वक्त कंपनियों को अपने पैन कार्ड, टिन नंबर, स्थायी पते के साथ कई और औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। जिसके बाद ही उन्हें सामान बेचने की अनुमति मिलेगी। ऐसे में कंपनी कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होगी।

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