अवैध निर्माण गिराने गई महिला अधिकारी को होटल मालिक ने सरेआम मारी गोली, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर उठाए सवाल
हिमाचल के कसौली में एक सरकारी अधिकारी को सरेआम गोली मारने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया है। महिला अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक होटल की संपत्ति में अवैध निर्माण को सील करने गई थी।

हिमाचल के कसौली में एक सरकारी अधिकारी को सरेआम गोली मारने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लिया है। महिला अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक होटल की संपत्ति में अवैध निर्माण को सील करने गई थी।
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लेकिन होटल मालिक ने उन्हें गोली मार दी जिसमें महिला अधिकारी शेल बाला शर्मा की मौत हो गई। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने इस घटना को अत्यधिक गंभीर बताया और कहा कि सरकारी अधिकारी न्यायालय के निर्देश का पालन करने के लिए अवैध निर्माण को सील करने वहां गए थे।
सहायक टाउन एंड कंट्री प्लानर शैलबाला शर्मा नारायणी गेस्ट हाउस में अवैध निर्माण को सील करने कल कसौली गई थीं जहां गेस्ट हाउस के मालिक विजय सिंह ने उन्हें गोली मार दी। बाद में महिला अधिकारी की मौत हो गई।
Assistant Town Planner Shail Bala Sharma heading SC-ordered demolition drive shot dead in Kasauli(HP) matter: Supreme Court has taken suo moto cognizance of the incident. SC also rapped State Govt for not providing adequate security to the woman official. pic.twitter.com/Dnde23vqkd
— ANI (@ANI) May 2, 2018
पीठ ने कहा कि अगर आप लोगों की जान लेंगे तो शायद हम कोई भी आदेश पारित करना बंद कर दें। पीठ ने घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि यह मामला मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के समक्ष लाया जाए ताकि कल वह इसे उचित पीठ के पास भेजा सकें।
कहां था पुलिस दल
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि सीलिंग अभियान के दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ गया पुलिस दल उस समय क्या कर रहा था जब होटल मालिक ने महिला अधिकारी को कथित तौर पर गोली मारी।
महिला अधिकारी की मौत और एक घायल
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सरकारी अधिकारियों पर गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना में महिला अधिकारी की मौत हो गई जबकि लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी घायल हुआ है।
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