लड़की से दुष्कर्म करने पर युवक को दस वर्ष की कैद, अपहरण करके किया था रेप
युवती का अपहरण कर बंधक बना दुष्कर्म करने के जुर्म में एक युवक को दस वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जींद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने युवती का अपहरण कर बंधक बना दुष्कर्म करने के जुर्म में एक युवक को दस वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना इलाके के गांव की महिला ने 12 दिसम्बर 2017 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी नौंवी कक्षा की छात्रा है और 11 दिसम्बर को वह घर से स्कूल के लिए निकली थी। वह न तो स्कूल में पहुंची और न ही घर वापस लौटी।
आसपास तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। सदर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव पाक्समा निवासी मुकेश का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकेश को काबू कर युवती को बरामद कर लिया था।
युवती ने आरोप लगाया था कि मुकेश ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने मुकेश को दस वर्ष का कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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