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नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल कैद

अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया (फास्ट कोर्ट) की अदालत ने दोषी को दस साल कैद व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं।

शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया था, अदालत ने सुनायी कड़ी सजा
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नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने पर दस साल की कैद (प्रतीकात्मक फोटो)

सोनीपत के बारोदा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने व दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया हैं। अतिरिक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया (फास्ट कोर्ट) की अदालत ने दोषी को दस साल कैद व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी का दो साल कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

एक व्यक्ति ने 23 नवंबर 2017 को बरोदा थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह मेहनत-मजदूरी का काम करता हैं। 22 नवंबर 2017 को खेत में अपनी पत्नी के साथ काम करने के लिए चला गया। पीछे से उसकी नाबालिग बेटी से आंनद उर्फ सोनू ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। उसकी बेटी गुमसुम रहने लगी।

उसे पूछताछ की तो उसने मामले को लेकर अवगत करवाया। जांच अधिकारी कमलेश ने लड़की के पिता के बयान पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीडि़त बच्ची के बयान अदालत में करवाये। उसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को एएसजे डीआर चालिया (फास्ट कोर्ट ) ने दोषी को दस साल कैद की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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