रोहतक : 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को दस साल की सजा
सात वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म मामले में दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। दो दिन पहलेे कोर्ट ने बच्चे के साथ हुए कुकृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपित को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को आरोपित को कोर्ट ने दस साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगा दिया।

सात वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म मामले में दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। दो दिन पहलेे कोर्ट ने बच्चे के साथ हुए कुकृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपित को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को आरोपित को कोर्ट ने दस साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगा दिया।
जानकारी के अनुसार मार्च 2018 में पुरानी सब्जी मंडी थाने में पीड़ित परिजनों ने शिकायत दी थी कि उसके सात वर्षीय बच्चे के साथ एक आरोपित ने कुकर्म किया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी।
जांच के बाद मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दो दिन पूर्व आरोपित खोखराकोट निवासी मोनू को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने आरोपित को दस साल की कैद व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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