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विवाहिता की मौत के मामले में पति समेत सास को साढ़े तीन साल कैद की सजा

रोहतक में विवाहिता की मौत को लेकर कोर्ट ने पति व सास को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है।

सांकेतिक फोटो
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सांकेतिक फोटो

रोहतक के डीएसजे आरपी गोयल की कोर्ट ने विवाहिता की मौत के मामले में उसके पति और सास को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर कोर्ट ने दो-दो हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। जिसकी अदायगी न होने पर अतिरिक्त सजा काटनी होेगी।

महम पुलिस को मार्च 2018 में जींद निवासी कैलाश ने शिकायत दी थी। उसने बताया कि उसके पास दो लड़के व एक लड़की है। सबसे बड़ा लड़का कुशल फिर लड़की रिया और सबसे छोटा लड़का केशव है। दोनों लड़के अविवाहित हैं और रिया की शादी 10 नवम्बर 2016 को हरविंद्र निवासी वार्ड नम्बर 5 महम के साथ की थी।

उन्होंने अपनी बेटी को दान दहेज दिया था। उनकी बेटी का पति हरविंद्र व उसकी माता पुष्पा व ननंद संतुष्ट नहीं थे। कुछ दिन बाद ही उन्होंने 50 हजार की मांग की जो उन्होंने पूरी कर दी। दोबारा से वह और 50 हजार मांगने लगे। करीब 10 दिन पहले भी लड़की के पति ने उनसे दस हजार की मांग की।

इसके बाद एक मार्च 2018 को उन्हें सूचना मिली कि रिया की मौत हो गई है। वह महम अस्पताल में पहुंचे तो लड़की के गले पर निशान दिखाई दिए। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि लड़की की गला दबा कर हत्या की गई है। पुुलिस ने पति, सास और ननंद पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

मामला तभी से एडीएसजे कोर्ट में विचाराधीन था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद काेर्ट ने महिला के पति हरविंद्र और सास पुष्पा को भादस की धारा 306 के तहत दोषी करार दिया। जिन्हें साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि दो दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर साढ़े तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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