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नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को सुनाई तीन साल कैद व जुर्माने की सजा

कुरुक्षेत्र की एक अदालत ने एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ रखने का दोषी पाते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई है।

नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को सुनाई तीन साल कैद व जुर्माने की सजा
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जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार गर्ग की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में नरेन्द्र सिंह पुत्र सुबैग सिंह वासी नूर पुर, भवानीगड पंजाब को अफीम रखने के आरोप में तीन साल की कैद तथा 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला सहायक उप न्यायवादी नीरज कुमार ने बताया कि 15 मार्च 18 को पुलिस टीम झांसा मारकंडा पुल पर मौजूद थी कि एक नौजवान लझ़्का ठोल रोड की तरफ से मैन रोझ् पर पैदल-पैदल आता हुआ दिखाई दिया। सझ़्क पर सामने खड़ी पुलिस पार्टी को देखकर एक दम मुझ्कर तेज कदमों से चलने लगा

और अपनी पहनी हुई पैंट की जेब में हाथ डालकर एक पोलोथीन निकालकर फेकने लगा जिसको शक होने पर काबू किया। पूछने पर उसने अपना नाम नरेंद्र सिंह निवासी नुरपुरा थाना भवानीगढ जिला संगरुर पंजाब बताया। पोलोथीन सहित 350 ग्राम अफीम बरामद हुई।

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